शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर सर्राफा व्यापारी के धोखाधड़ी के आरोप पर कोर्ट ने दिए जांच के आदेश पढ़िए पूरी खबर

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनपी मेहता ने मंगलवार को पारित आदेश में कहा कि कुंद्रा दंपती, उनके द्वारा स्थापित कंपनी सतयुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड तथा कंपनी के दो निदेशकों एवं एक कर्मचारी के खिलाफ प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है.

मुंबई की एक अदालत ने पुलिस को फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, उनके पति राज कुंद्रा (Shilpa Shetty and Raj Kundra) और अन्य के खिलाफ ‘स्वर्ण निवेश योजना’ में एक निवेशक के साथ धोखाधड़ी की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया है. 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनपी मेहता ने मंगलवार को पारित आदेश में कहा कि कुंद्रा दंपती, उनके द्वारा स्थापित कंपनी सतयुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड तथा कंपनी के दो निदेशकों एवं एक कर्मचारी के खिलाफ प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है.

इसके साथ ही अदालत ने बीकेसी पुलिस थाने को ऋद्धि सिद्धि बुलियंस के प्रबंध निदेशक पृथ्वीराज कोठारी की तरफ से की गई शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया. न्यायाधीश ने पुलिस को कहा कि यदि आरोपियों का कोई संज्ञेय अपराध पाया जाता है तो धोखाधड़ी एवं आपराधिक विश्वासघात के लिए भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए.

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