चूहे को बाइक से कुचने पर मुस्लिम शख्श को अरेस्ट किया गया…

0
64

हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े

दिल्ली : नोएडा के मामूरा के एक युवक जैनुद्दीन ने अपनी बाइक से बेरहमी से कुचलकर चूहे को मार डाला. इस हरकत का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. दावे के मुताबिक इसमें युवक चूहे को कुचलता दिख रहा है. बाद में युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इसे लेकर जब सोशल मीडिया पर सवाल हुए, तो गौतमबुद्ध नगर की पुलिस ने साफ किया कि युवक को वायरल दावे के मुताबिक नहीं बल्कि शांति भंग करने के आरोप में अरेस्ट किया गया है.

पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक बिरयानी बेच रहा था. इस दौरान वह ग्राहकों से रुपयों को लेकर विवाद कर रहा था. पुलिसकर्मियों ने उसे समझाया मगर वह भड़कने लगा. इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा-151 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया और चालान की कार्रवाई की. हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं, जिसमें कथित तौर पर चूहे को लेकर हुई क्रूरता का जिक्र हुआ हो. पिछले दिनों बदायूं से भी एक मामला सामने आया था. यहां भी चूहा मारने के आरोप में एक युवक पर केस दर्ज हुआ. बाद में चूहे का पोस्टमॉर्टम भी कराया गया. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या चूहे मारने पर गिरफ्तारी हो सकती है?

भारत में पशुओं पर क्रूरता को लेकर नियम काफी सख्त हैं. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत पशुओं पर क्रूरता करने के लिए सजा का प्रावधान है. इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को पशुओं पर क्रूरता करने के लिए दोषी पाया जाता है, उसे 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

Facebook Comments Box