Mumbai : महाराष्ट्र सरकार राज्य में गुटखा और तंबाकू युक्त उत्पादों पर नियंत्रण और कठोर बनाने की तैयारी में है। युवाओं के स्वास्थ्य को होने वाले गंभीर नुकसान और अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार अब महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) लागू करने पर विचार कर रही है।
राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) मंत्री नरहरि जिरवाल ने बताया कि गुटखा पर पहले से ही प्रतिबंध होने के बावजूद इसकी अवैध सप्लाई राज्य में लगातार जारी है। बाहर से बड़ी मात्रा में गुटखा की खेप आ रही है, जिससे छात्रों और युवाओं का स्वास्थ्य तेजी से प्रभावित हो रहा है।
मंत्री के कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि सरकार गुटखा कंपनियों के मालिकों, संचालकों और इस अवैध व्यापार के पीछे काम कर रहे बड़े नेटवर्क पर MCOCA लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। लगातार मिल रही बरामदगियों ने सरकार की चिंता बढ़ाई है।
MCOCA के तहत कार्रवाई पर विचार
जिरवाल ने कहा कि गुटखा के परिवहन और बिक्री की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में इसमें शामिल बड़े लोगों को कानून के सबसे सख्त प्रावधानों के तहत लाना जरूरी है। MCOCA लागू होने पर दोषियों को संगठित अपराध के तहत कठोर सज़ा दी जा सकेगी।
विधि एवं न्याय विभाग से मांगा जाएगा मार्गदर्शन
सरकार जल्द ही विधि एवं न्याय विभाग को प्रस्ताव भेजेगी। इसमें पूछा जाएगा कि क्या अवैध गुटखा व्यापार करने वालों पर MCOCA के तहत अपराध दर्ज किया जा सकता है? विभाग की हरी झंडी मिलने के बाद कार्रवाई तेज होगी।
जिरवाल ने मंत्रालय में हुई बैठक में यह भी निर्देश दिया कि गुटखा प्रतिबंध को और सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के माध्यम से कैंसर जैसे घातक रोगों के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जाएँ ताकि लोगों को तंबाकू उत्पादों के खतरों से बचाया जा सके।
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