देश में धर्म के नाम पर अलग-अलग कानून, मेरठ में ईद-उल-फितर और अलविदा की नमाज को लेकर प्रशासन सख्त.

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उत्तर प्रदेश : मेरठ ईद-उल-फितर और अलविदा की नमाज को लेकर मेरठ पुलिस प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़कों पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और पासपोर्ट व ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश की जाएगी।

ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी

पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखने की व्यवस्था की है। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की कड़ी नजर होगी। यदि कोई व्यक्ति अफवाह फैलाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

धर्मगुरुओं और इमामों से अपील

मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि सभी धर्मगुरुओं और इमामों से अनुरोध किया गया है कि लोग मस्जिदों और ईदगाहों में ही नमाज अदा करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई सड़क पर नमाज पढ़ता पाया गया, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।

पिछले साल के मामलों पर कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, पिछले वर्ष भी कुछ लोगों ने सड़क पर नमाज अदा की थी, जिसके चलते 200 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और 80 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया था। इस बार भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी तरह के नियमों के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात

संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस बार नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

नए पासपोर्ट के लिए कोर्ट से एनओसी अनिवार्य

यदि किसी व्यक्ति का पासपोर्ट निरस्त किया जाता है, तो उसे नए पासपोर्ट के लिए कोर्ट से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा। पुलिस का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

मेरठ प्रशासन की इस सख्ती के मद्देनजर, लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे नियमों का पालन करें और मस्जिदों तथा ईदगाहों में ही नमाज अदा करें ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

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