दिल्ली : पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू की है। ये अगले छह दिनों के लिए यानि 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इस दौरान पांच या अधिक अनधिकृत व्यक्तियों का एक साथ इकट्ठा होना फायर-आर्म्स बैनर तख्तियां लाठियां भाले तलवारें लाठियां ले जाना और किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में धरना आदि देने पर प्रतिबंध रहेगा।
कई संगठनों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिल्ली क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है। वक्फ संशोधन विधेयक (प्रस्तावित), शाही ईदगाह का मुद्दा, एमसीडी स्थायी समिति चुनाव जैसे मुद्दों के कारण दिल्ली में सामान्य माहौल कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील है। इसके साथ ही डूसू चुनाव के नतीजों की घोषणा भी लंबित है।
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