महाराष्ट्र सरकार ने दो शहरों के नाम बदलने का फैसला किया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. SC ने उस याचिका को खारिज कर के महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि सरकार के पास शहरों का नाम बदलने का अधिकार है.सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दो शहरों के नाम बदलने की सहमति दे दी है. उन्होंने इन शहरों के नाम बदलने के फैसले को सही ठहराया है. महाराष्ट्र सरकार औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने का फैसला किया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी.याचिकाकर्ता ने सबसे पहले इस मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था हाई , जहां पर राज्य के फैसले को सही ठहराया गया था. बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां उन्हें फैसले की बदलने की उम्मीद थी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शहर का नाम बदले जाने के खिलाफ याचिका दायर की.सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया. कोर्ट ने इस मामले के खारिज करते हुए जस्टिस हृषिकेश राय ने कहा कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जगह के नाम को लेकर सहमति और असहमति हमेशा रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या अदालतों को इसका समाधान न्यायिक समीक्षा से करना चाहिए? अगर उनके पास नाम बदलने या दोबारा नाम रखने की शक्ति है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाम बदलना सरकार का अधिकार होता है.
बदले जाएंगे दो शहरों के नाम, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को मिली हरी झंडी पढ़िए पूरी खबर
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