ठाणे. महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक महिला से बलात्कार करने के 46 वर्षीय आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है. महिला और आरोपी के बीच करीब 14 साल से शारीरिक संबंध थे. ठाणे जिला न्यायाधीश डॉ. रचना आर. तेहरा ने कहा कि महिला विवाहित है और उसके दो बच्चे है. उन्होंने कहा कि महिला को यह अच्छे से पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा.
अदालत ने 1 नवंबर को पारित अपने आदेश में कहा कि उसने आरोपी के साथ करीब 14 साल तक संबंध रखे जो एक बहुत लंबा समय है और यह स्वीकार करना असंभव है कि उसने धमकियों के कारण इतने लंबे समय तक आरोपी के साथ संबंध बनाए रखे. इस आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई. इसमें महिला की उम्र का जिक्र नहीं किया गया है और न ही यह बताया गया है कि यह घटना किस स्थान की है.
आरोपी को बहुत अच्छे से जानती थी पीड़िता’
अदालत ने आरोपी की मां को भी बरी कर दिया, जिसके खिलाफ विभिन्न आरोपों को लेकर इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था. अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा कि पीड़िता आरोपी की पड़ोसी थी और उसे बहुत अच्छे से जानती थी.
अदालत ने कहा कि इसके अलावा प्राथमिकी दर्ज कराने में 14 साल की देर की गई जिससे अभियोजन पक्ष के मामले पर गहरे संदेह पैदा होते हैं. उसने कहा कि अभियोजन पक्ष ने कहा है कि आरोपी ने उसे अश्लील तस्वीरें या वीडियो साझा करने की धमकी दी थी, लेकिन ये तस्वीरें या वीडियो अदालत के सामने पेश नहीं किए गए
अदालत ने कहा कि यह साबित करने के लिए भी रिकॉर्ड में कोई सबूत नहीं है कि पीड़िता को बेहोश करने वाला कोई पदार्थ या कोई नशीला पदार्थ दिया गया था. उसने कहा कि इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं है कि बलात्कार के आरोप में प्राथमिकी देरी से दर्ज कराना अभियोजक के मामले को आमतौर पर प्रतिकूल असर नहीं डालता, लेकिन मौजूदा मामले में अभियोजन पक्ष के बयान विश्वसनीय नहीं हैं और इस मामले की परिस्थतियों को देखते हुए देरी भी आरोपी को बरी किए जाने का एक कारण है.