बीएमसी के तहत भौगोलिक क्षेत्र में कहीं भी खुले में कूड़ा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, खासकर कूड़ा फेंके जाने वाले मैदान और कूड़ा जलाने के संभावित स्थलों पर.’’ दिशानिर्देशों में कहा गया है कि शहर में बिल्डरों को निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए केवल ‘ट्रैकिंग सिस्टम’ से लैस वाहनों को ही शामिल करना चाहिए.
मुंबई: बृह्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने बुधवार को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिसके तहत पूरी मुंबई में खुले में कचरा या कोई अन्य सामग्री जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल द्वारा हस्ताक्षरित दिशानिर्देश मुंबई में बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के बीच आए हैं.
बीएमसी के तहत भौगोलिक क्षेत्र में कहीं भी खुले में कूड़ा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, खासकर कूड़ा फेंके जाने वाले मैदान और कूड़ा जलाने के संभावित स्थलों पर.” दिशानिर्देशों में कहा गया है कि शहर में बिल्डरों को निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए केवल ‘ट्रैकिंग सिस्टम’ से लैस वाहनों को ही शामिल करना चाहिए.
सभी निर्माणाधीन और ऐसी इमारतों को हर तरफ से हरे कपड़े, जूट की चादरें या तिरपाल से ढका जाना चाहिए, जहां तोड़फोड़ की जा रही है. दिशानिर्देशों में कहा गया है, ‘‘किसी ढांचे को गिराने की प्रक्रिया के दौरान पानी का लगातार छिड़काव किया जाना चाहिए.”