उत्तर प्रदेश : इटावा से बीजेपी के सांसद राम शंकर कठेरिया को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी सांसद कठेरिया को धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिया है। बता दें कि अदालत ने साल 2012 में एक मॉल के अंदर एक कंपनी में तोड़फोड़ के मामले में इटावा से भाजपा सांसद को दो साल की कैद की सजा सुनाई है।
सजा सुनाए पर क्या बोले रामशंकर कठेरिया?
कठेरिया ने सजा सुनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मैं सामान्य रूप से कोर्ट के सामने पेश हुआ. कोर्ट ने आज मेरे खिलाफ फैसला दिया है. कठेरिया ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ”मैं अदालत का सम्मान करता हूं, मुझे अपील करने का अधिकार है और मैं इसका प्रयोग करूंगा.”
कौन हैं राम शंकर कठेरिया?
राम शंकर कठेरिया उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी के सांसद हैं. उन्होंने नवंबर 2014 से जुलाई 2016 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था. कठेरिया ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है. वह संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति और गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य हैं. 2019 में, कठेरिया पर आगरा में एक टोल प्लाजा कर्मचारियों पर हमले से संबंधित एक मामले में मामला दर्ज किया गया था. विधायक के अंगरक्षकों ने कथित तौर पर टोल प्लाजा कर्मचारियों की पिटाई की और हवा में गोलियां चलाईं. यह हमला टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया लेकिन बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने ही उनके सुरक्षा गार्डों पर हमला किया था, जिससे उन्हें आत्मरक्षा में गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा.