आबकारी घोटाला : मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की रद्द, सुप्रीम कोर्ट का करेंगे रुख पढ़िए पूरी खबर

0
157

हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े

दिल्ली (Delhi) में शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका का दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने खारिज कर दिया है. अरविंद केजरीवाल सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

नई दिल्ली: 

दिल्ली शराब नीति (Delhi Liquor Policy)केस में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) आज यानी मंगलवार (30 मई) को मनीश सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अरविंद केजरीवाल सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. निचली अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े उस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसकी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है. उच्च न्यायालय ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं और जमानत देने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता. इस आधार पर हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी.

आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई सुनवाई से पहले पुलिस पर मनीष सिसोदिया से बदसलूकी का आरोप लगाया था. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पुलिसकर्मी का मनीष सिसोदिया से बदसलूकी करने का एक कथित वीडियो भी जारी किया था.

इन आरोपों के जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ये उनके खिलाफ ‘दुष्प्रचार’ है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि न्यायिक हिरासत में बंद किसी आरोपी का मीडिया को बयान देना ‘कानून के खिलाफ है.’ पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थी.’

दिल्ली के पूर्व में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने परपर अब आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. जमानत के लिए मनीश सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. 

Facebook Comments Box