महाराष्ट्र में दूसरी बार 60 हजार से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान यहां 60,212 नए केस मिले हैं। इससे पहले 11 मार्च को 63,294 मरीज मिले थे। नए मरीजों के मामले में महाराष्ट्र दुनिया में तीसरे नंबर पर है।
लॉकडाउन में किसे और कब तक छूट रहेगी?
- अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, वैक्सीनेशन सेंटर, मेडिकल स्टोर को छूट रहेगी।
- दवा कंपनियां, मेडिकल-स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े उपकरण बनाने वालों को भी रियायत मिलेगी।
- पशु चिकित्सा, जानवरों की देखभाल करने वाले और खाने-पीने की चीजें बेचने वालों को छूट रहेगी।
- अनाज, बेकरी, फल-सब्जियां, दूध की दुकानों को छूट रहेगी। कोल्ड स्टोरेज-वेयरहाउस सेवाएं जारी रहेंगी।
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज, टैक्सी-ऑटो रिक्शा और बसें चलती रहेंगी।
- मानसून से जुड़े कार्य करने वालों, विदेशी दूतावास से जुडे़ ऑफिसों, स्थानीय निकाय से जुड़े ऑफिसों को छूट रहेगी।
- RBI से जुड़ी सेवाएं, बैंक, सेबी द्वारा अधिकृत सभी बाजार, स्टॉक एक्सचेंज खुले रहेंगे।
- मालवाहक वाहन, कृषि से जुड़ी गतिविधियां बंद नहीं होंगी।
- आयात-निर्यात से जुड़े कामकाज जारी रहेंगे। ई-कॉमर्स के जरिए सिर्फ जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी होगी।
- मीडियाकर्मी, पेट्रोल पंप और पेट्रोलियम से जुड़ी प्रोडक्शन यूनिट्स को छूट रहेगी।
- सभी कार्गों सेवाएं, डेटा सेंटर, आईटी सेवाएं और उससे जुड़ी दूसरी सर्विस जारी रहेंगी।
- सरकारी और निजी सुरक्षा एजेंसियां, एटीएम और पोस्टल सेवाएं भी चालू रहेंगी।
- पोर्ट और उससे जुड़ी गतिविधियां, कस्टम हाउस एजेंट, वैक्सीन आदि से जुड़ा ट्रांसपोर्ट नहीं रुकेगा।
- जिन लोगों को लॉकडाउन से छूट दी गई है वे सुबह 7 बजे से रात 8 बजे आवाजाही कर सकेंगे।
- घरेलू नौकर, ड्राइवर और सहायकों को छूट देने का फैसला स्थानीय प्रशासन ले सकेगा।
- गाइडलाइंस फॉलो नहीं करने वालों 500 रुपए और दुकानदार पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकेगा। दोबारा उल्लंघन पर दुकान बंद करनी होगी।
फेरी और स्ट्रीट फूड वालों के लिए ये नियम-
- दुकान के सामने खड़े होकर खाने पर पाबंदी रहेगी।
- सुबह 7 से रात 8 बजे तक पार्सल-होम डिलीवरी की छूट रहेगी।
- स्थानीय प्रशासन CCTV से नजर रखेगा।
इन पर रहेगी पाबंदी- सभी रेस्त्रां-बार बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी की परमिशन होगी।
- खाने का ऑर्डर देने और पार्सल लेने नहीं जा सकेंगे। होटल में ठहरे ग्राहकों के लिए रेस्त्रां-बार की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- होटल में ठहरे लोग जरूरी होने पर ही बाहर जा सकेंगे।
- मल्टीस्टोरी बिल्डिंग वालों को नीचे आकर डिलीवरी मैन से खाने की चीजें लेनी होंगी।
- नियमों तोड़ने पर 1,000 रुपए जुर्माना लगेगा। प्रतिष्ठानों पर यह जुर्माना 10 हजार रुपए का होगा। गलती दोहराने पर लाइसेंस रद्द होगा।
ये पाबंदियां भी रहेंगी-
- सिनेमाघर, नाटक थिएटर, मनोरंजन पार्क, वाटर पार्क, क्लब, स्वीमिंग पूल, जिम, स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे।
- फिल्म, सीरियल, विज्ञापन फिल्मों की शूटिंग पर रोक रहेगी।
- जरूरी वस्तुओं के अलावा दूसरा सामान बेचने वाली दुकानें, मॉल और शॉपिंग सेंटर बंद रहेंगे। समुद्री किनारे, उद्यान, सार्वजनिक जगह बंद रहेंगी।
- धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा बंद रहेंगे। स्कूल-कॉलेज और कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगी।
- शादी में में सिर्फ 25 लोग शामिल हो सकेंगे।
- मैरिज हॉल के सभी कर्मचारियों को कोरोना टीका लगाना जरूरी होगा या उनके पास आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए।
- अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
सरकार ने इन लोगों को दी राहत-
- खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को एक महीने के लिए प्रति व्यक्ति 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा।
- शिव भोजन योजना के तहत एक महीने तक शिव भोजन थाली मुफ्त में दी जाएगी। फिलहाल राज्य में प्रतिदिन 2 लाख शिव भोजन थाली पांच रुपए में उपलब्ध कराई जाती हैं।
- राज्य सरकार की संजय गांधी योजना, श्रावण बाल योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ति वेतन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ति वेतन योजना के लाभार्थियों को 2 महीने के लिए एक-एक हजार रुपए की मदद दी जाएगी।
- निर्माण कार्य मजदूर कल्याण योजना के तहत करीब 12 लाख रजिस्टर्ड मजदूरों को 1500-1500 रुपए दिए जाएंगे।
इन पर लगेगा जुर्माना-
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बगैर मास्क वालों पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा।
- ट्रेन की जनरल बोगी में सीट की क्षमता के बराबर लोग ही यात्रा कर सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा।
- हाउसिंग सोसायटी में पांच से ज्यादा कोरोना मरीज मिलने पर उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन माना जाएगा। वहां बोर्ड लगाने होंगे। ऐसा नहीं करने पर सोसाइटी का लाइसेंस रद्द होगा।
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