राहुल गांधी को मिली ज़मानत, गुजरात की अदालत ने सज़ा पर फिलहाल लगाई रोक पढ़िए खबर विस्तार से

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 के मानहानि मामले में अपनी दो साल की सजा के खिलाफ आज सूरत की सेशंंस कोर्ट में अपील दायर की है. कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है और मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को होगी.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ सत्र अदालत में अपील दायर करने के लिए सूरत पहुंचे हैं. कांग्रेस नेता 2019 के मानहानि मामले में अपनी दो साल की सजा के खिलाफ आज सूरत की सेशंंस कोर्ट में अपील दायर की है. कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है और सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है. सूरत की कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने राहुल गांधी की जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी है. इसी दिन राहुल की जमानत पर सुनवाई होगी. इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने अपनी सजा को भी चुनौती दी है, जिस पर 3 मई को सुनवाई होगी. बता दें कि इस मामले में सजा सुनाए जाने के 11 दिन बाद राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल की है. भाजपा ने इसे कांग्रेस का ड्राम बताया है.

राहुल गांधी, जिन्हें हाल ही में गुजरात की अदालत के आदेश के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और तीन कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों- अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ सूरत पहुंचे हैं. अदालत में पेशी से पहले राहुल गारंधी अपनी मां सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी.

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