औरंगाबाद शहर में 31 मार्च से 9 अप्रैल तक हार्ड लॉकडाउन लगने वाला था, लेकिन व्यापारी संगठन और राजनीतिक दबाव में इस फैसले को रद्द कर दिया गया। जिसके बाद आधी रात को औरंगाबाद के सांसद और AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने अपने समर्थकों के साथ इलाके में जश्न मनाया। सैंकड़ों लोगों की भीड़ के बीच सांसद बिना मास्क पहने शामिल हुए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई।
केस दर्ज करने के लिए भाजपा ने दिया था 7 बजे तक का अल्टीमेटम
शहर के भीड़ वाले रोजाबाग इलाके में हुआ यह जश्न तकरीबन एक घंटे तक चलता रहा। इस जश्न पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताते हुए जिला प्रशासन से सांसद के खिलाफ शाम 7 बजे तक केस दर्ज करने को कहा था। भाजपा जिलाध्यक्ष संजय केनेकर ने कहा था कि अगर प्रशासन शाम 7 बजे तक केस नहीं दर्ज करता तो वे भी सड़कों पर उतर कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
जिला प्रशासन पर लगातार बढ़ रहे दबाव के बाद सांसद इम्तियाज जलील और उनके 11 समर्थकों के खिलाफ लॉकडाउन के नियम उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। बुधवार को सिटी चौक थाना के पीआई संभाजी पवार ने बताया कि सांसद के खिलाफ पेंडेमिक एक्ट की धारा 188, 269 और 144 के तहत केस दर्ज हुआ है।
लॉकडाउन रद्द होने का मनाया जश्न:औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील और उनके 11 समर्थकों के खिलाफ कोरोना नियम उल्लंघन का केस दर्ज
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