भारतीय निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद अब शिवसेना के नाम और सिंबल की लड़ाई दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है. उद्धव गुट ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
Shiv Sena Symbol Row: शिवसेना के नाम और सिंबल पर चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव ठाकरे गुट ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उद्धव ठाकरे गुट ने मांग की है कि चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी जाए. 8 अक्टूबर को चुनाव आयोग (Election Commission Of India) ने शिवसेना के सिंबल और नाम को फ्रीज (Shiv Sena Symbol Freeze) कर दिया था. सी को लेकर अब उद्धव ठाकरे गुट दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) पहुंच गया है.
उद्धव गुट ने सोमवार (10 अक्टूबर) को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और चुनाव आयोग के पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर रोक लगाने के आदेश को रद्द करने की मांग की है. याचिका में चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथराव संभाजी शिंदे को पक्षकार बनाया गया है. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट कल सुनवाई कर सकता है.
ECI ने किया शिवसेना का नाम-सिंबल फ्रीज
गौरतलब है कि 8 अक्टूबर को चुनाव आयोग (ECI) ने अंतरिम आदेश दिया कि आगामी अंधेरी पूर्व सीट के उपचुनाव में दोनों समूहों (उद्धव गुट और शिंदे गुट) में से किसी को भी शिवसेना (Shiv Sena) के लिए आरक्षित चुनाव चिह्न ‘तीर-कमान’ का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के गुट ने चुनाव आयोग से 3 नवंबर को होने वाले अंधेरी (पूर्व) विधानसभा उपचुनाव से पहले चुनाव चिह्न पर जल्दी निर्णय लेने का अनुरोध किया था. जिसके बाद चुनाव आयोग ने आदेश दिया.
उद्धव ठाकरे गुट ने दिए ये तीन सिंबल
चुनाव आयोग ने साथ ही शिंदे और ठाकरे गुट को अपने दल के लिए तीन-तीन नए नाम और चुनाव चिह्न के बारे में बताने को कहा है. उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना सांसद अरविंद सावंत (MP Arvind Sawant) ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को तीन सिबंल दिए हैं जोकि ‘त्रिशूल’, ‘मशाल’ और ‘उगता सूरज’ है. चुनाव आयोग अब तय करेगा और चुनाव चिह्न आवंटित करेगा.
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