महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. एक लाख रुपये की श्यूरिटी राशि पर देशमुख को जमानत मिली है. अनिल देशमुख ने कथित 100 करोड़ घोटाले मामले में जमानत की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछली सप्ताह देशमुख की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी. जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार (4 अक्टूबर) को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है.
हालांकि अनिल देशमुख को ईडी के द्वारा दर्ज मामले में जमानत दे दी गई है, लेकिन उनके खिलाफ सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया था, उसके सिलसिले में वह हिरासत में ही रहेंगे. अनिल देशमुख को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था और इस साल की शुरुआत में एक विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज करने के बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली और उनकी जमानत याचिका लगभग 8 महीनों से बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित थी. इसके बाद बीती 26 सितंबर को अनिल देशमुख की जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जमानत याचिका लंबित रखने पर नाराजगी व्यक्त की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट से अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर एक हफ्ते के भीतर सुनवाई करने और उस पर तेजी से फैसला करने को कहा था. जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी. वहीं आज उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है.
देशमुख के खिलाफ आरोप थे कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए पद का दुरुपयोग किया था. ईडी ने कथित तौर पर 4.7 करोड़ रुपये के अवैध घूस का मामला बनाया था और मुंबई में व्यापारियों से जबरन वसूली का बात कही थी. देशमुख के खिलाफ पहले सीबीआई ने मामला दर्ज किया था और फिर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की थी.