Kirit Somaiya: कहां हैं किरीट सोमैया और बेटा नील? INS विक्रांत केस में EOW की रेड, पूछताछ का भेजा समन
आईएनएस विक्रांत मामले (INS Vikrant Fund Case) को संरक्षित करने के लिए एकत्र किए गए 57 करोड़ रुपये के कोष की कथित धांधली के मामले में आरोपी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया (Neil Somaiya) की तलाश में मुंबई पुलिस में ( EOW ) ईओडब्ल्यू की 3 सदस्यीय टीम ने कार्यालय और अन्य परिसरों में तलाशी ली। टीम ने दोनों को कल 13 अप्रैल को पेश होने के लिए समन जारी किया है।
बीजेपी नेता किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) और उनके नगरसेवक बेटे नील सोमैया (Neil Somaiya) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आईएनएस विक्रांत मामले (INS Vikrant Fund Case) में मंगलवार को मुंबई पुलिस की EOW की 3 सदस्यीय टीम ने किरीट सोमैया के कार्यालय और अन्य परिसरों में तलाशी ली। इसके बावजूद उनका कुछ पता नहीं चल सका। मुंबई पुलिस की EOW ईओडब्ल्यू टीम ने किरीट सोमैया और उनके बेटे नील को कल 13 अप्रैल को पेश होने के लिए समन जारी किया है। उधर, महाराष्ट्र के गृह विभाग के अनुसार, केस दर्ज होने के बाद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील का पता नहीं चल पाया है।
दरअसल आईएनएस विक्रांत मामले में एक रिटायर्ड फौजी ने किरीट सोमैया और उनके बेटे दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में 53 वर्षीय रिटायर्ड फौजी बबन भोंसले (Baban Bhonsle) की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है।
किरीट सोमैया और बेटे पर क्या आरोप?
शिकायतकर्ता का आरोप है कि सोमैया ने आईएनएस विक्रांत के लिए निधि एकत्रित करने का एक अभियान चलाया था। जहाज को बचाने के लिए उन्होंने भी सोमैया को दान दिया था। सोमैया ने इस मकसद के लिए 57 करोड़ रुपये से अधिक की निधि जुटाई, लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल के सचिव कार्यालय में इस निधि को जमा कराने के बजाय उन्होंने निधि में अनियमितता (INS Vikrant Fund Misuse Case) की।
फौजी की शिकायत पर इन धाराओं में केस दर्ज
भोंसले ने अपनी शिकायत में कहा कि आईएनएस विक्रांत ने युद्धपोत के रूप में 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए जब इसे बचाने के प्रयास शुरू हुए तो मैंने इस मकसद के लिए कुछ रुपये दान करने के बारे में सोचा। मैंने सोमैया द्वारा शुरू किए गए अभियान के तहत 2013 में 2,000 रुपये दान दिए थे। भोंसले के साथ शिवसेना के स्थानीय नेताओं ने बुधवार को पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वास भंग), धारा 420 (धोखाधड़ी) और धारा 34 (साझा मंशा) के तहत किरीट सोमैया, उनके बेटे नील और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।