सचिन वाजे की राह पर ACP शालिनी संजय शर्मा, के खिलाफ रंगदारी ( Extortion ) की प्राथमिकी FIR दर्ज

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चेंबूर थाने ( Chembur )की पूर्व वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शालिनी संजय शर्मा के खिलाफ रंगदारी वसूलने ( Extortion )के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. शालिनी संजय शर्मा और अन्य अनिल उर्फ भौदास अन्नासाहेब जाधव (निलंबित पुलिस अधिकारी) और राजू सोंतके (मध्यस्थ) पर धारा 389, 385 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है, कथित तौर पर एक शिकायतकर्ता से अपने भाई के खिलाफ मामले वापस लेने के लिए 50 लाख रुपये की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता सैदा सलीम कुरैशी राजकमल नर्सरी कंपाउंड, चेंबूर नाका का आवास है जो इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में है।

शिकायतकर्ता के वकील एड. चित्रा अनंत सालुंके ने कहा, “शिकायतकर्ता भाई वसीम कुरैशी को चेंबूर पुलिस स्टेशन ने 18 नवंबर 2020 को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था और उसे तलोजा जेल भेज दिया गया था। चेंबूर थाने की सीनियर पीआई शालिनी शर्मा ने उस समय शिकायतकर्ता को धमकाना शुरू कर दिया था कि कृपया मामला सुलझा लें अन्यथा वसीम कुरैशी के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज कराएंगे. इसके बाद शालिनी शर्मा ने सईदा कुरैशी और उनकी मां सलमा कुरैशी को बांद्रा में बुलाया. लेकिन वह उनसे नहीं मिली। अंतत: चेंबूर थाने में बैठक हुई और निलंबित पुलिस अधिकारी अनिल जाधव ने शिकायतकर्ता से 50 लाख रुपये की मांग की. अनिल जाधव ने शिकायतकर्ता के सामने दो विकल्प रखे या तो 50 लाख रुपये का भुगतान करें या संपत्ति को सरेंडर करें।

इस ब्लैकमेलिंग ड्रामा के बाद राजू सोंताके की तस्वीर सामने आई और उसने सईदा कुरैशी को फोन कर 50 लाख रुपये की मांग की, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वसीम को धोखाधड़ी के दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया जाएगा. सौभाग्य से, पूरी बातचीत शिकायतकर्ता ने अपने फोन डिवाइस में रिकॉर्ड कर ली थी, इस बातचीत के आधार पर शिकायतकर्ता ने सभी रिकॉर्ड किए गए सबूतों के साथ क्राइम ब्रांच यूनिट 6 से संपर्क किया। मामले की जांच के बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 6 ने चेंबूर पुलिस स्टेशन में सभी 3 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी ( Extortion) दर्ज करने का आदेश दिया।

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