आपत्तिजनक पोस्ट, झूठी खबरें फैलाना सोशल मीडिया पर ऑडियो/वीडियो और मैसेज, साइबर विभाग ने जारी कि प्रेस नोट पढ़े पूरी ख़बर,

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मुंबई ग्रेटर
साइबर विभाग, अपराध शाखा, मुंबई
प्रेस नोट
साइबर विभाग, अपराध शाखा, मुंबई से नागरिकों से अपील देश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हुई अप्रिय घटना के सिलसिले में धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली कुछ आपत्तिजनक पोस्ट, झूठी खबरें फैलाना सोशल मीडिया पर ऑडियो/वीडियो और मैसेज वायरल हो रहे हैं। ऐसा पोस्ट को ऑडियो/वीडियो फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट प्राप्त होती है
सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करें। सामाजिक शांति भंग करने वाला, असामाजिक वीडियो, पोस्ट, मैसेज, सोशल मीडिया पर वायरल होना कानूनन अपराध है। ऐसा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप टाइप पोस्ट / वीडियो पर नजर रखने के लिए आदि सभी सार्वजनिक मीडिया को सूचित किया गया है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से पोस्ट करते समय सामाजिक चेतना रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, (आईटी अधिनियम 2000) WhatsApp समूह के सभी उपयोगकर्ता / सदस्य, विशेष रूप से आपके समूह में समूह के व्यवस्थापक
यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे पोस्ट या वीडियो प्रसारित न हों।
किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। साइबर डिवीजन क्राइम ब्रांच, मुंबई से सभी नागरिकों से अनुरोध है कि इस तरह की धार्मिक भावनाओं को भड़काने से बचें झूठी खबरें फैलाने वाले वीडियो या पोस्ट प्रसारित न करें। साथ ही ऐसे आपत्तिजनक वीडियो की तरह, पोस्ट करते समय अगर कोई मिलता है तो जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को तुरंत सौंप दिया जाए।
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