मुंबई पुलिस ने वर्दी में रील-व्लॉग पर लगाई सख्त रोक

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Mumbai : मुंबई | प्रतिनिधि
मुंबई पुलिस ने वर्दी में रील, मिनी व्लॉग या किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया वीडियो बनाने पर पूर्ण रोक लगा दी है। इस संबंध में जारी ताज़ा सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि वर्दी पहनकर बनाए गए वीडियो न केवल विभागीय अनुशासन के विरुद्ध हैं, बल्कि अनजाने में संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने का खतरा भी पैदा कर सकते हैं।

क्या कहा गया सर्कुलर में?

डीसीपी दत्तात्रेय कांबले द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि वर्दी में बनाई गई सामग्री से पुलिस कार्यालयों, सरकारी वाहनों, उपकरणों, कंट्रोल रूम या ड्यूटी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सार्वजनिक हो सकती हैं। इससे सुरक्षा और गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

सर्कुलर के अनुसार, यदि कोई पुलिसकर्मी इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ महाराष्ट्र नागरिक सेवा नियम संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कैसे होगी निगरानी?

निर्देशों के पालन की निगरानी पुलिस की सोशल मीडिया लैब करेगी। यह यूनिट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखेगी और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कर्मी के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करेगी।

पहले भी जारी हुए थे निर्देश

गौरतलब है कि इससे पहले भी सोशल मीडिया उपयोग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इस बार का आदेश अधिक सख्त है। नए आदेश में विशेष रूप से वर्दी में वीडियो बनाने और पोस्ट करने पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया गया है।

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निजी अकाउंट की अनुमति, पर शर्तों के साथ

पुलिसकर्मी अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट रख सकते हैं, लेकिन उन्हें वर्दी में फोटो-वीडियो साझा करने या ऐसी सामग्री पोस्ट करने से बचना होगा जो विभागीय अनुशासन, गोपनीयता या सुरक्षा मानकों से समझौता करती हो।

मुंबई पुलिस के इस कदम को बल के भीतर अनुशासन सुदृढ़ करने और संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल युग में सरकारी कर्मियों के सोशल मीडिया आचरण को लेकर स्पष्ट और सख्त नीति समय की आवश्यकता है।

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