Mumbai : मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रह सकेंगे। सरकार ने दुकानों के खुलने और बंद होने पर लगी समयसीमा खत्म कर दी है। लेकिन शराब बेचने वाली जगहों—जैसे बार, पब, डिस्कोथेक, हुक्का पार्लर और वाइन शॉप्स को इस फैसले से बाहर रखा गया है।
👉 सरकार का कहना है कि यह निर्णय कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
शर्त यह होगी कि हर कर्मचारी को सप्ताह में कम से कम 24 घंटे की छुट्टी अनिवार्य रूप से दी जाए।
आदेश में साफ कहा गया है कि कर्मचारियों के कामकाजी घंटों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
📌 पुराने नियम अभी भी लागू रहेंगे
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2017 और 2020 की अधिसूचनाओं में जो नियम तय किए गए थे, वे शराब वाले प्रतिष्ठानों, थिएटर और सिनेमा हॉल पर लागू रहेंगे। पहले थिएटर और सिनेमा हॉल को भी इसमें शामिल किया गया था, लेकिन अब उन्हें इस दायरे से बाहर कर दिया गया है।
📌 शिकायतों के बाद उठाया कदम
दरअसल, कई जगहों से शिकायत मिल रही थी कि कुछ अधिकारी और स्थानीय निकाय 24 घंटे दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दे रहे थे। इस वजह से व्यापारियों में असंतोष था। सरकार का मानना है कि यह छूट रोज़गार और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देगी।
📌 कानूनी अधिकार के तहत फैसला
अधिनियम की धारा 11 के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह दुकानों और व्यावसायिक परिसरों के खुलने-बंद होने का समय तय करे। इसी के तहत 19 दिसंबर 2017 को परमिट रूम, बीयर बार, डांस बार, हुक्का पार्लर और डिस्कोथेक जैसी जगहों के लिए नियम बनाए गए थे। यह नया आदेश उन्हीं नियमों को ध्यान में रखकर जारी किया गया है।
🚫 शराब पर कोई छूट नहीं
सरकार ने साफ कर दिया है कि शराब बेचने वाली जगहों पर किसी भी तरह की 24×7 छूट नहीं दी जाएगी। इन पर पहले से लागू समयसीमा ही जारी रहेगी और स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस को आदेश सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
🔍 निष्कर्ष (Conclusion):
महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला व्यापार जगत और आम लोगों के लिए बड़ी राहत है। जहां एक ओर अब लोग रात-दिन खरीदारी और होटल-रेस्टोरेंट की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे, वहीं दूसरी ओर सरकार ने शराब पर सख्ती बरकरार रखते हुए साफ संदेश दिया है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा चाहिए, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के साथ समझौता नहीं होगा।
✍️ BandhuNews रिपोर्ट
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