पति की ‘प्रेमिका’ को देना पड़ सकता है हर्जाना – दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

0
30

हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े

Delhi – दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ़ किया है कि व्यभिचार (Adultery) अब अपराध नहीं है, लेकिन अगर किसी महिला को अपने पति के अफेयर से नुकसान हुआ है, तो वह पति की प्रेमिका से हर्जाना मांग सकती है।

📌 क्या कहा कोर्ट ने?

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपराध की श्रेणी में नहीं आता।

लेकिन अगर इस रिश्ते से किसी पत्नी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होती है, तो वह पति की प्रेमिका के खिलाफ सिविल केस दर्ज कर हर्जाना मांग सकती है।

यह फैसला हिंदू मैरिज एक्ट सहित वैवाहिक कानूनों में नया दृष्टिकोण जोड़ता है।


📌 मामला क्या था?


एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति की प्रेमिका ने उनकी शादी में जानबूझकर दखल दिया, जिससे उसका रिश्ता टूट गया। पत्नी ने प्रेमिका से 1 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा।
पति और प्रेमिका ने केस रद्द करने की मांग की, लेकिन जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की सिंगल बेंच ने पत्नी के दावे को सही माना और प्रेमिका को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया।

📌 फैसले का असर

अब पत्नी अपने पति की ‘गर्लफ्रेंड’ पर केस कर सकती है।

अफेयर अपराध तो नहीं, लेकिन उसके कारण हुए मानसिक, भावनात्मक या सामाजिक नुकसान के लिए मुआवज़ा (compensation) मिल सकता है।

यह फैसला उन महिलाओं के लिए राहत है, जिनकी शादीशुदा जिंदगी किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से प्रभावित हुई है।


📌 कानूनी विशेषज्ञों की राय


विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला एक “सिविल रेमेडी” का नया दरवाज़ा खोलता है। यानी अफेयर के लिए जेल तो नहीं होगी, लेकिन नुकसान उठाने वाले को कोर्ट से न्याय मिल सकता है।



👉 आप क्या सोचते हैं?
क्या यह फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है या इसे और सख़्त होना चाहिए?

Facebook Comments Box