कर्नाटक हाई कोर्ट ने रण्या राव की जमानत याचिका खारिज की.

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Karnataka: कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु, 26 अप्रैल 2025:
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चर्चित आर्थिक अपराध मामले में आरोपी रण्या राव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले विशेष आर्थिक अपराध अदालत और सत्र न्यायालय ने भी उनकी जमानत अर्जियों को अस्वीकार कर दिया था।

रण्या राव पर गंभीर आर्थिक अनियमितताओं और धोखाधड़ी के आरोप हैं। 14 मार्च 2025 को बेंगलुरु स्थित आर्थिक अपराधों के लिए गठित विशेष अदालत ने प्रथम दृष्टया अपराध की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद रण्या राव ने 27 मार्च 2025 को सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली।

हाल ही में, रण्या राव ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील की थी। परंतु न्यायालय ने पिछले निर्णयों को उचित ठहराते हुए उनकी जमानत याचिका अस्वीकार कर दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और जांच प्रभावित होने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, रण्या राव पर करोड़ों रुपये के घोटाले में संलिप्त होने के आरोप हैं। जांच एजेंसियां इस पूरे प्रकरण की तहकीकात कर रही हैं और नए सिरे से सबूत जुटाए जा रहे हैं।

रण्या राव की तरफ से दायर याचिका में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत मांगी गई थी, लेकिन अदालत ने यह दलील स्वीकार नहीं की। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले की गंभीरता बरकरार है, तब तक राहत नहीं दी जा सकती।

अब रण्या राव के पास सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने का विकल्प बचा है। हालांकि, अभी तक उनकी तरफ से अगली कानूनी रणनीति का खुलासा नहीं किया गया है।

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