मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन इमारतों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया है. यह नालासोपारा पूर्व के अग्रवाल नगरी स्थित लक्ष्मी नगर में डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट के लिए आरक्षित भूमि पर बने हैं. इस कार्रवाई के बाद लगभग 200 परिवार बेघर हो जाएंगे.
महाराष्ट्र में मुंबई से सटे नालासोपारा में आज (23 जनवरी) 34 अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा. यह कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर किया जाएगा. प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने के लिए सुरक्षा कायम रखने के लिए 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया है. वहीं, इस कार्रवाई के बाद लगभग 200 परिवार बेघर हो जाएंगे जो कई सालों से इसी बस्ती में रह रहे हैं.
नालासोपारा पूर्व के अग्रवाल नगरी स्थित लक्ष्मी नगर में डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट के लिए आरक्षित भूमि पर 41 अवैध इमारतों का निर्माण किया गया था. बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन इमारतों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया है. इस आदेश के अनुपालन में, वसई-विरार महानगर पालिका ने 34 इमारतों के निवासियों को 22 जनवरी 2025 तक घर खाली करने का नोटिस जारी किया था.
इससे पहले, नवंबर 2024 में (महानगरपालिका) मनपा ने 7 इमारतों को पहले ही ध्वस्त कर दिया था. बचे हुए 34 इमारतों में रहने वाले लगभग तीन हजार परिवारों को अब घर खाली करने के लिए कहा गया है. निवासियों ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए विधायक राजन नाईक से मदद की अपील की है. महिलाएं विशेष रूप से चिंतित हैं, क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं निकट हैं और वे बेघर होने के डर से परेशान हैं.
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