बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की 15000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर सरकार की नज़र, पढ़े पूरी खबर.

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Mumbai : बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के पटौदी परिवार की पुश्तैनी संपत्तियां जल्द ही केंद्र सरकार के जब्त करेंगी, ये सभी प्रॉपर्टीज मध्यप्रदेश के भोपाल में हैं और इनकी अनुमानित कीमत 15,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट इन पर लगे स्थगन आदेश को हटा लिया है,
जिसके बाद अब शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत इनका अधिग्रहण केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है,

अधिनियम-1968 के तहत जब्त कर सकती है. तो यहां ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिये ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, बता दें कि Enemy Property Act के तहत भारत सरकार उन लोगों की संपत्तियों पर दावा कर सकती है, जो कि 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे और सैफ अली खान के पटौदी परिवार की भोपाल की संपत्तियां भी इसी श्रेणी में आती हैं,
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साल 2015 में इस मामले की सुनवाई तब शुरू की थी, जब मुंबई स्थित Enemy Property Custodian Office की ओर से भोपाल के नवाब की जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था, इसके बाद पटौदी फैमिली को नोटिस भी जारी किया गया था, इसके जबाव में सैफ अली खान ने इस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी और संपत्ति पर स्टे ले लिया,
बीते साल 13 दिसंबर को एमपी हाई कोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने सैफ की इस याचिका को खारिज करते हुए उन्हें अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया था, लेकिन, सैफ अली खान या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, हालांकि सैफ परिवार के पास हाई कोर्ट की डबल बेंच के समक्ष अपील दायर करने का विकल्प अब भी मौजूद है. बहरहाल, रिपोर्ट की मानें तो भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि मामले पर हाईकोर्ट का आदेश स्पष्ट होने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी,


सैफ अली खान की जिन संपत्तियों पर जब्त होने का खतरा मंडरा रहा है, उनके भोपाल और रायसेन की प्रॉपर्टीज शामिल हैं, इनमें फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस, कोहेफिजा शामिल हैं, आपको बता दें कि फ्लैग स्टाफ हाउस में ही सैफ ने अपना बचपन बिताया था.

1947 तक, भोपाल एक रियासत थी और नवाब हमीदुल्लाह खान इसके अंतिम नवाब थे, वे मंसूर अली खान पटौदी के नाना थे और उनकी तीन बेटियां थीं, जिनमें से आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई थीं, उनकी दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान भारत में ही रहीं और उन्होंने सैफ अली खान के दादा नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की, इसके बाद 2019 में अदालत ने साजिदा सुल्तान को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी और सैफ अली खान को संपत्तियों का एक हिस्सा विरासत में मिला था, लेकिन, उनकी दादी की बड़ी बहन आबिदा सुल्ताना के पाकिस्तान जाने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत सरकार के दावे का केंद्र बन गई थी.

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(इस खबर को महाराष्ट्र बंधुन्यूज़ टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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