बॉम्बे हाईकोर्ट ने धारावी प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी.

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Mumbai : बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूएई स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया,

जिसमें महाराष्ट्र सरकार के धारावी मलिन बस्तियों के पुनर्विकास के लिए 2019 की बोली को रद्द करने और 2022 में एक नई निविदा जारी करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि याचिका का कोई आधार नहीं है इसलिए इसे खारिज किया जाता है। अदाणी समूह ने 259 हेक्टेयर धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सबसे अधिक बोली लगाई थी। साल 2022 की निविदा प्रक्रिया में 5,069 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ उसने इसे हासिल किया था। कलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने 2018 की टेंडर को रद्द करने और उसके बाद 2022 में अदाणी ग्रुप को टेंडर देने को चुनौती दी थी। शुक्रवार को मामले ककी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में दम नहीं है। लिहाजा याचिका को खारिज किया जाता है।

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