बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुर्ला में अवैध निर्माण गिराने के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

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Mumbai :बीएमसी कमिश्नर ने सात दिनों में कार्रवाई पूरी करने का आश्वासन दिया है। पुलिस की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने याचिकाकर्ता पर न्यायिक प्रणाली का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने कुर्ला क्षेत्र में ऐसे निर्माण को संरक्षण देने वाले अंतरिम आदेश को हटा दिया है। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता की बेंच ने संबंधित क्षेत्र के अडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस को तोड़क कार्रवाई के लिए बीएमसी अधिकारियों को जरूरी पुलिस बल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि यदि कमिश्नर को लगे कि स्थानीय पुलिस बल पर्याप्त नहीं है, तो वे स्टेट रिजर्व पुलिस के जवान उपलब्ध कराएं।

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