Breaking news भड़काऊ भाषण देने पर आज़म ख़ान को सज़ा, दूसरे मामलों में क्या हुआ? पढिये पुरी खबर

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उत्तर प्रदेश के रामपुर की कोर्ट ने गुरुवार को वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता आज़म खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में तीन साल की सज़ा सुनाई.

आज़म ख़ान ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज़म खान को आईपीसी की 153ए, 505ए और 125 धाराओं के तहत दोषी पाया है.

जानकारों का कहना है कि तीन साल की सज़ा के बाद आज़म ख़ान की विधानसभा सदस्यता जाना तय है.

अभियोजन पक्ष के वकील और प्रभारी संयुक्त निदेशक शिव प्रकाश पांडेय ने बताया, “आज़म ख़ान इस मामले में दोषी पाए गए हैं. आज़म ख़ान के खिलाफ़ रामपुर की मिलक विधानसभा में भड़काऊ भाषण देने का मामला था. ये मामला 7 अप्रैल 2019 का है. लोकसभा के सामान्य निर्वाचन 2019 में मिलक विधानसभा के एक गाँव में इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था.”

आज़म ख़ान के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश में 80 से अधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं और उन सभी में आज़म ख़ान को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है.

मिलक क्षेत्र से जुड़े मामले में आज़म खान पर आरोप है कि उन्होंने एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ़ बयान दिया और आचार संहिता का उल्लंघन किया.

आज़म ख़ान के साथ ही पिछले कुछ सालों में भड़काऊ भाषण के कई और मामले सुर्खियों में आए हैं. इनमें से कई मामलों में कार्रवाई हुई है, वहीं कई ऐसे मामले भी हैं जिनमें एफ़आईआर दर्ज नहीं हुई है.

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