मुंबई : केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी समीर वानखेड़े के मुंबई से चेन्नई तबादले को रद्द कर दिया है। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि राजस्व विभाग ने ट्रांसफर के दौरान अपनी ही गाइडलाइनों का उल्लंघन किया है।
क्या है मामला?
समीर वानखेड़े, जो 2008 बैच के IRS अधिकारी हैं, 2021 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) में तैनात थे और कई हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान उन पर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में फंसाने और परिवार से 25 करोड़ रुपये की घूस मांगने का आरोप लगा था।
इसके बाद, 30 मई 2022 को उनका ट्रांसफर चेन्नई कर दिया गया। वानखेड़े ने इस फैसले को चुनौती दी और आरोप लगाया कि उनका तबादला दंडात्मक था। उनका कहना था कि एनसीबी में उनकी कार्यवाही के कारण उन्हें सजा के रूप में ट्रांसफर किया गया।
CAT ने ट्रांसफर को बताया मनमाना
न्यायाधिकरण की पीठ ने माना कि इस ट्रांसफर में प्रक्रिया संबंधी खामियां थीं और पक्षपात की संभावना भी दिखी। आदेश में कहा गया कि सरकारी अधिकारियों के लिए स्थानांतरण सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन यह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए।
CAT ने स्पष्ट किया कि कोर्ट आमतौर पर ट्रांसफर मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, जब तक कि वह मनमाना या दुर्भावनापूर्ण न हो। इस मामले में विभाग ने अपने ही नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए यह आदेश रद्द किया जाता है।
वानखेड़े को मिल चुकी हैं धमकियां
वानखेड़े ने अपने आवेदन में बताया कि उन्हें और उनके परिवार को अंडरवर्ल्ड से कई बार धमकियां मिली हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री के दामाद समीर खान की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ 16 जून 2022 को एक विशेष जांच दल (SIT) ने जांच शुरू की थी।
अब, CAT के इस फैसले से वानखेड़े को बड़ी राहत मिली है और उनका मुंबई स्थानांतरण फिर से संभव हो सकता है।