मुंबई : शेवाले ने वकील अखिलेश चौबे के जरिए याचिका दायर की है। उन्होंने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानिकारक सामग्री फैलाने के लिए महिला के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार को अदालत के निर्देश देने की मांग की है।

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट के लोकसभा सदस्य राहुल शेवाले ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। सांसद ने याचिका दाखिल कर एक महिला को सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मानहानिकारक और झूठे बयान पोस्ट करने से रोकने की मांग की।
दुबई की एक महिला (33 वर्षीय) ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए शेवाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। उसने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए थे और अपनी शिकायत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी टैग की थी।
शेवाले ने वकील अखिलेश चौबे के जरिए याचिका दायर की है। उन्होंने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानिकारक सामग्री फैलाने के लिए महिला के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार को अदालत के निर्देश देने की मांग की है। याचिका के मुताबिक, शेवाले फरवरी 2020 में एक करीबी दोस्त के जरिए महिला से मिले थे और उन्होंने उसकी आर्थिक मदद करने का दावा किया। लेकिन बाद में उसने और पैसों के लिए उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। सांसद का आरोप है कि महिला ने उनसे 56 लाख रुपये की ठगी की और जब उन्होंने और पैसे देने से इनकार किया तो उसने उन्हें कथित तौर पर धमकी दी।
याचिका में आगे दावा किया गया है कि महिला अब उनके खिलाफ दुष्कर्म के आरोप लगा रही है और सोशल मीडिया पर झूठे व अपमानजनक बयान दे रही है। याचिका में कहा गया है। ये बयान याचिकाकर्ता (राहुल शेवाले) को अपमानित करने और जनता को विश्वास में लेने के लिए दिए गए हैं। शेवाले ने दावा किया कि महिला ने जानबूझकर और किसी के इशारे पर उनकी छवि खराब की है और सोशल मीडिया फॉलोअर्स को बढ़ाने और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रही हैं।