Mumbai : महाराष्ट्र सरकार का सख्त कदम: हुक्का पार्लर पर कसेगा शिकंजा, लापरवाह पुलिस अधिकारी होंगे निलंबित
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में ई-सिगरेट और हुक्का पार्लरों के खिलाफ कड़ा अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में घोषणा की कि अगर पुलिस अधिकारियों की जानकारी के बिना उनके क्षेत्र में हुक्का पार्लर चलते पाए गए, तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा।
सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि बार-बार अपराध करने वाले हुक्का पार्लर संचालकों को गिरफ्तार किया जाएगा। सीएम फडणवीस ने कहा कि कई प्रतिष्ठानों में हुक्के में तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पूरी तरह अवैध है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ड्रग्स और हुक्का पार्लरों पर सख्त कार्रवाई करेगी और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हुक्का पार्लरों की जानकारी दी जाती है, तो संबंधित पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा।
2018 में लगी थी पाबंदी
सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हुक्का पार्लरों के
संचालन के बारे में पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी
और ने जानकारी दी तो संबंधित क्षेत्र के कर्मियों पर
कार्रवाई करते हुए उन्हें सीधे निलंबित कर दिया जाएगा।
इससे पहले गृह राज्य मंत्री शहर योगेश कदम ने सदन में
कहा कि सरकार ने साल 2018 में हुक्का पार्लर पर
पाबंदी लगाई थी। इसके खिलाफ हुक्का पार्लर वाले
हाईकोर्ट चले गए। तब अदालत ने हर्बल हुक्का पार्लर की
अनुमति प्रदान की।
पिछले साल हुए थे केस
हर्बल हुक्का पार्लर को लेकर पुलिस विभाग सर्तक है। पिछले साल 50 केस दर्ज किए गए और सवा करोड़ रुपये का माल जब्त किया गया। इस साल 4 हुक्का पार्लर पर कार्रवाई की गई है। हर्बल हुक्का पार्लर के नाम पर तंबाकू का उपयोग किया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि हुक्का की गुडगुडी पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। कानून के संशोधन के बाद अपराधी को जेल में भेजने का प्रावधान किया जाएगा। जहां हुक्का पार्टी आयोजित होती है, वहां आयोजक भी समान चार्ज में केस दर्ज किए जाने के प्रावधान किए जाएंगे।
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