कोर्ट ने 14 ग्राम चरस मे पकड़ी गई महिला ड्रग तस्कर को जमानत देने से किया इनकार,

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Mumbai : मुंबई की एक विशेष अदालत ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार एक महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया, वहीं कोर्ट ने ये कहा कि अपराध जघन्य प्रकृति का है और उसे रिहा करना समाज के हित के लिए नुकसानदायी हो सकता है, बता दें कि पेशे से गायिका प्रियंका करकौर को दिसंबर 2023 में 14 ग्राम चरस रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया था,

विशेष एनडीपीएस अदालत के न्यायाधीश महेश जाधव ने कहा कि महिला के पास से मिले ड्रग्स से पता चलता है कि आरोपी ने अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई थी, इसी के साथ महिला की जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, आरोपी की तरफ से किया गया कथित अपराध जघन्य प्रकृति का है.

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