महाराष्ट्र बंद किया तो करें कार्रवाई… बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से उद्धव ठाकरे को झटका पढ़िए पूरी खबर

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उद्धव ठाकरे को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है. 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद के आह्वान के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को बंद करने की इजाजत नहीं है. अगर कोई ऐसा प्रयास कर रहा होगा तो उसके खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाए.

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और ठाकरे समूह के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार, 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है. बदलापुर में दो छोटी बच्चियों से दरिंदगी की घटना के विरोध में उद्धव ठाकरे ने महा विकास अघाड़ी की ओर से महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है. उद्धव ठाकरे की इस अपील के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र बंद के खिलाफ याचिका दायर की गई. इस याचिका पर शुक्रवार सुनवाई हुई.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को बंद करने की इजाजत नहीं है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए. ये आदेश महाधिवक्ता देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और अमित बोरकर की खंडपीठ ने दिये. कोर्ट का यह आदेश महाविकास अघाड़ी और उद्धव ठाकरे के लिए झटका है. हालांकि, अगर महाराष्ट्र बंद बुलाया जाता है तो राज्य सरकार और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है.

बॉम्बे हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब मुंबई में पुलिस सतर्क हो गई है. पुलिस की ओर से महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया जा रहा है. कानून-व्यवस्था की कोई समस्या न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सतर्क नजर रख रही है. इसके चलते कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है. ये देखना अहम होगा कि इस मामले में क्या होता है?

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