हिट एंड रन’ मामले में सज़ा के नए प्रावधानों के ख़िलाफ़ ट्रक, टैक्सी और बस ऑपरेटरों के संगठनों ने देश भर में हड़ताल शुरू कर दी है.
संसद में हाल में लाए गए भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मामलों में सज़ा के नए प्रावधान किए गए हैं.
कानून के तहत ‘हिट एंड रन’ केस में ड्राइवरों को दस साल की कैद और सात लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है.
अभी तक ट्रक या डंपर से कुचलकर किसी की मौत हो जाती थी तो लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगता था और ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी.
हालांकि इस कानून के तहत दो साल की सजा का प्रावधान है लेकिन अब नया कानून काफी सख्त हो गया है और इससे ड्राइवर और ट्रक, टैक्सी, बस ऑपरेटर भड़के हुए हैं.
नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन ड्राइवरों में इसका काफी खौफ़ है. उन्हें लग रहा है कि नया कानून लागू होने के बाद उनके लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दस साल की कैद और सात लाख जुर्माने की सजा काफी कड़ी है.
नए कानून के ख़िलाफ़ ट्रक, टैक्सी और बस ऑपरेटरों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है. पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रक और बस चालकों ने चक्का जाम कर दिया है.
इससे देश के कई प्रमुख राजमार्गों पर रुके हुए ट्रकों की कतार देखी जा रही है. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और बिहार समेत देश के लगभग सभी राज्यों में हड़ताल का असर दिख रहा है.