बृजभूषण के खिलाफ 2 FIR, छेड़छाड़ समेत कई गंभीर आरोप, जानें- इन धाराओं में कितनी सजा का प्रावधान

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बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक़, गलत तरीके से छूना, बहाने से छाती के ऊपर हाथ रखने की कोशिश या हाथ रखना, छाती से पीठ तक हाथ को लेकर जाना, पीछा करना शामिल है.

महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दो एफआईआर दर्ज हैं. बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर में यौन शोषण की मांग/छेड़छाड़ के कम से कम 10 मामलों की शिकायत है. शिकायत में 10 ऐसे मामलों का जिक्र है, जिसमें छेड़छाड़ की शिकायत है. शीर्ष पहलवानों ने 23 अप्रैल को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अपना आंदोलन फिर से शुरू किया था.

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक़, गलत तरीके से छूना, बहाने से छाती के ऊपर हाथ रखने की कोशिश या हाथ रखना, छाती से पीठ तक हाथ को लेकर जाना, पीछा करना शामिल है. दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को ये दो एफआईआर दर्ज़ की थीं. उनके खिलाफ 21 अप्रैल को शिकायत दर्ज़ कराई गई थी. 

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 34 (सामान्य इरादे) के अंतर्गत दर्ज़ हैं. 353ए में  एक से तीन साल की जेल की सजा है.

पहली FIR इसमें छह वयस्क पहलवानों के आरोप शामिल हैं. इसमें डब्‍ल्‍यूएफआई (WFI) के  सचिव विनोद तोमर का भी नाम है. दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है और POCSO अधिनियम की धारा 10 को भी लागू करती है, जिसमें पांच से सात साल की कैद हो सकती है. यौन उत्पीड़न की शिकायतों में जिन घटनाओं की बात हैं वो 2012 से 2022 के बीच हुई. यौन उत्पीड़न भारत और विदेश दोनों में किया गया. 

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