महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना बेकाबू होता जा रह है, जिसके मद्दनजर राज्य सरकार ने कर्फयू/ मिनी लॉकडाउन (Mini Lockdown) लागू किया था. इसी बीच वाहनों पर कंट्रोल पाने के लिए एक नया नियम जारी किया है. सड़कों पर अनावश्यक यातायात को रोकने के लिए मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने सभी ऑथराइज्ड वाहनों के लिए कलर-कोडेड स्टिकर (Color-coded Stickers) जारी करने का फैसला किया है. जिन्हें वर्तमान में कड़े प्रतिबंधों के साथ लागू किया जाएगा.
मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले के मुताबिक, कलर कोडेड स्टिकर – लाल, हरे और पीले होंगे जिन्हें आज शाम से लोकल पुलिस स्टेशनों में अलग-अलग कैटेगरी के तहत आने वाले वाहनों के लिए नि: शुल्क जारी किया जा रहा है.
जिसमें लाल स्टिकर डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य पेशेवरों, चिकित्सा आपूर्ति, एम्बुलेंस, आदि के लिए होगा. जबकि, हरे रंग के स्टिकर सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों, दूध, बेकरी उत्पादों, सब्जियों, फलों और पीले रंग के लिए होंगे जो लोगों की आवाजाही के लिए होंगे. यह कदम उन शिकायतों के बाद लिया जा रहा है, जो इन सेवा वाहनों को बड़े पैमाने पर ट्रैफिक में फंसा कर रखते हैं, खासकर शहर में प्रवेश करने वाले निकास मार्गों पर.
अधिकारियों ने कहा कि, कार्रवाई का यह उद्देश्य सड़कों पर ले जाने वाले सभी गैर-अधिकृत वाहनों को रोकना है, क्योंकि कुछ लोग सड़कों पर और राजमार्गों पर जरूरी वाहनों के लिए ट्रैफिक बाधा पैदा करते हुए आनंद के लिए सवारी या लंबी-राइड के लिए जाते हैं. नागराले ने आगे चेतावनी दी कि, किसी को भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया या रंग-कोडेड स्टिकर का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.