पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को 8 दिन की NAB रिमांड पर भेजा गया पढ़िए पूरी खबर

0
173

हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े

पाकिस्‍तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट ने आज आठ दिन की एनबीए की हिरासत में भेज दिया है. हालांकि भ्रष्टाचार विरोधी नियामक ने इमरान की 14 दिन की हिरासत देने की मांग की थी.

इस्लामाबाद: 

पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पाकिस्‍तान की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने इमरान खान को 8 दिन की एनएबी रिमांड पर भेज दिया है. उधर, इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी के हाईकोर्ट के  फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर याचिका दाखिल की थी. पीटीआई ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए याचिका दायर की थी. वहीं पाकिस्‍तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात बेहद खराब हैं.

भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बुधवार को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच राजधानी इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत में पेश किया गया. इस दौरान, भ्रष्टाचार विरोधी नियामक ने इमरान की 14 दिन की हिरासत देने की मांग की थी. पाकिस्तान की अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आरोपित किया था.

इमरान को मंगलवार को देश के अर्धसैनिक बलों ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के आदेश पर उस समय गिरफ्तार कर लिया था, जब वह भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में मौजूद थे. पूर्व क्रिकेटर इमरान (70) की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी के समर्थकों ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन किया. इस्लामाबाद के सेक्टर एच-11/1 इलाके में स्थित पुलिस लाइन मुख्यालय परिसर के न्यू पुलिस गेस्ट हाउस को इमरान के खिलाफ दो मामलों की सुनवाई के मकसद से विशेष अदालत परिसर घोषित किया गया था.

इनमें से पहला मामला अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते पाकिस्तान के सरकारी खजाने को कथित तौर पर 50 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। इमरान को मंगलवार को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था. उन्हें बुधवार को न्यायमूर्ति मुहम्म्द बशीर की अध्यक्षता वाली विशेष जवाबदेही अदालत में पेश किया गया. न्यायमूर्ति बशीर वही न्यायाधीश हैं, जिन्होंने लंदन में संपत्ति के संबंध में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया था. हालांकि, बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मरियम को बरी कर दिया था, जबकि नवाज का मामला अभी भी विचाराधीन है, क्योंकि वह अदालत में पेश होने में नाकाम रहे हैं.

Facebook Comments Box