मुंबई : एनसीबी ने एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ध्यानेश्वर सिंह के खिलाफ मिली शिकायतों की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। NCB ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 का हवाला देते हुए RTI कार्यकर्ता अनिल गलगली को जानकारी देने से इंकार कर दिया है।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ प्राप्त विभिन्न शिकायतों के साथ-साथ विभिन्न शिकायतों की वर्तमान स्थिति पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगने के लिए एनसीबी को आवेदन दिया था। NCB ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 के तहत सूचना देने से इनकार किया है। अनिल गलगली के खिलाफ प्रथम अपील दायर की गई है।
अनिल गलगली का कहना है कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से जुड़ी जानकारी आरटीआई कानून, 2005 के दायरे में आती है और कोई भी एजेंसी इससे बाहर नहीं है. गलगली ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि मांगी गई जानकारी को बहिष्करण खंड से छूट दी गई है, यदि यह भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित है, तो इस तरह की जानकारी को सार्वजनिक करने और इसे वेबसाइट पर अपलोड करने की आवश्यकता है। नागरिकों को सूचना आसानी से उपलब्ध हो जाती है।
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