अरमान कोहली को ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी बेल पढ़े पूरी ख़बर

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अरमान कोहली को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 1.2 ग्राम कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता अरमान कोहली को जमानत दे दी है, एक्टर को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा। अरमान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने ड्रग्स के एक मामले में गिरफ्तार किया था और पिछले 1 साल से जेल में बंद थे।

हालांकि इसी मामले में गिरफ्तार दो अन्य लोगों करीम धनानी और इमरान अंसारी को जमानत दे दी गई थी। अपनी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कई बार जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।

NCB ने सबसे पहले एक शख्स, अजय मामू उर्फ़ (अजय राजू सिंह) को अवैध ड्रग्स की तस्करी में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। फिर उसने खुलासा किया कि उसने अरमान को कई बार ड्रग्स बेचा था। इसके बाद एजेंसी ने अंधेरी में अरमान के घर की तलाशी ली और उस समय उनके घर में 1.2 ग्राम कोकीन मिली और अरमान को जेल में बंद कर दिया गया। इस बीच अरमान ने वकील तारक सैयद के माध्यम से जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसमें कहा गया था कि मामले में गिरफ्तार दो अन्य आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं। वकील ने बताया कि एक्टर के पास से बरामद सामग्री की मात्रा 1.2 ग्राम कोकीन से कम थी।

Special prosecutor अद्वैत सेठना ने अदालत के समक्ष कोहली और सह-आरोपियों के बीच अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ मैसेज में हुई बातचीत प्रस्तुत की थी।  एनडीपीएस अदालत ने कहा था कि कोहली अपने घर से बरामद मादक पदार्थ और वित्तीय लेनदेन का उद्देश्य बताने में विफल रहे और उन्हें सजा सुनाई गई थी।

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