केरल में लागू नहीं होगा CAA : सीएम पिनाराई विजयन

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केरल में लागू नहीं होगा विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम, LDF सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह में बोले CM विजयन

अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह के समापन के अवसर पर यहां आयोजित एक समारोह में बोलते हुए, उन्होंने कहा, ” नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर सरकार की स्पष्ट स्थिति है। यह जारी रहेगा।” उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने अक्सर कहा है कि कानून लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, ” इस मामले पर राज्य सरकार का स्पष्ट रुख है।

इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।” उन्होंने कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। यहां किसी को भी धर्म के आधार पर नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। यह उल्लेख करते हुए कि ऐसे मामलों को तय करने के लिए संविधान सर्वोच्च है, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर इस मुद्दे पर अपना रुख अपनाया है। पिछले महीने,पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कहा था कि कोविड -19 महामारी समाप्त होने के बाद कानून लागू किया जाएगा।

क्या है यह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी. नए विधेयक के अंतर्गत यह प्रावधान है की पड़ोसी देशों के अल्संख्यक अगर 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो वे अब भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते है. पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था. (भाषा से इनपुट के साथ)

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