राज्य सरकार ने लोगों से गृह विभाग द्वारा जारी नियमों के साथ ही कोरोना रोकथाम नियमों का पालन करने की अपील की है.
हालांकि देश में कोविड-19 मामलों की संख्या में कमी आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. इसी तरह कल सबके प्यार, रंग और खुशियों का त्योहार होगा। इस साल की होली कैसे मनाई जाए, इसकी योजना बनाते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने होली और धूलिवंदन मनाने के लिए नए दिशानिर्देशों की एक सूची की घोषणा की है। नियम के मुताबिक रात 10 बजे के बाद नागरिक होली नहीं मना पाएंगे। इसके अलावा, इसमें कई नियम शामिल हैं कि होली समारोह के दौरान डीजे की अनुमति नहीं होगी।
राज्य वर्तमान में दसवीं और बारहवीं की परीक्षा आयोजित कर रहा है। छात्र परीक्षा और पढ़ाई में लगा हुआ है। इसलिए राज्य सरकार के नियमों में यह भी सलाह दी गई है कि लाउडस्पीकर का प्रयोग जोर से नहीं करना चाहिए। इन नियमों का पालन नहीं करने या लाउड स्पीकर लगाने पर कार्रवाई की जाएगी।
होली रंगपंचमी के लिए सरकारी नियम
रात 10 बजे के अंदर जलाई जा सकती है होली
दस के बाद होलिका दहन पर प्रतिबंध है।
डीजे पर बैन, डीजे पर कानूनी कार्रवाई
होली समारोह के दौरान शराब पीने और दुर्व्यवहार करने पर कार्रवाई की जाएगी
महिलाओं और लड़कियों का ध्यान रखना चाहिए
10वीं और 12वीं की परीक्षा के कारण लाउडस्पीकर का प्रयोग जोर-शोर से नहीं किया जा सकता, लाउडस्पीकर लगाने पर कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी जाति या धर्म को भावनाओं को आहत करने के लिए घोषित नहीं किया जाना चाहिए
रंगपंचमी के दिन रंग, पानी के बुलबुले जबरन नहीं फेंकना चाहिए
पानी की खपत कम करने के सुझाव