Labour Law 2021: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ऑफिस के नियम? अब 12 घंटे करनी होगी नौकरी!Labour Law 2021: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ऑफिस के नियम? अब 12 घंटे करनी होगी नौकरी!

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नौकरीपेशे से जुड़े लोगों के लिए अक्टूबर महीने से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. मोदी सरकार (Modi govt) एक अक्टूबर से श्रम कानून के नियमों (New Wage Code) में बदलाव करने की तैयारी में है.

नई दिल्ली: नौकरीपेशे से जुड़े लोगों के लिए अक्टूबर महीने से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. मोदी सरकार (Modi govt) एक अक्टूबर से श्रम कानून के नियमों (New Wage Code) में बदलाव करने की तैयारी में है. अगर यह नियम लागू होता है तो ऑफिस टाइम (office time) बढ़ जाएगा. इस नए श्रम कानून के मुताबिक आपको 12 घंटे काम करना होगा. लेकिन ऐसा करने पर कंपनी को अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी देनी होगी. इसके अलावा In Hand salary पर भी इसका असर देखने को मिलेगा. तो आइये जानते हैं नया लेबर कोड का आप पर क्या असर पड़ेगा

1 अक्टूबर से लागू हो सकते हैं नियम
दरअसल सरकार नए लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल, 2021 से लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को एचआर पॉलिसी (HR Policy) बदलने के लिए ज्यादा समय देने के कारण इसे टाला गया. अब लेबर मिनिस्ट्री (Labour Ministry) के मुताबिक राज्यों ने इन नियमों को लागू करने के लिए और समय मांगा जिसके कारण इन्हें 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया

12 घंटे की हो सकती है जॉब टाइम
मीडिया रिपोर्टस की माने तो नए ड्राफ्ट कानून के मुताबिक कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है. हालांकि इसे लेकर लेबर यूनियन 12 घंटे नौकरी का विरोध भी कर रही है. वहीं केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने 9 फरवरी को घोषणा की थी कि यदि कर्मचारी दिन में 12 घंटे काम करेंगे, तो नया कोड लागू होने के बाद संगठन अपने कर्मचारियों को वर्तमान में अनिवार्य पांच के बजाय चार दिनों के लिए काम करने की अनुमति देगा. कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है. वहीं मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता. ड्राफ्ट नियमों में लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम करने की मनाही है, इसलिए कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधा घंटे का रेस्ट देना होगा.

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