‘दोनों डोज वालों को लोकल में यात्रा पर हो विचार ,हाई कोर्ट ने गुरुवार को जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा पढ़े पूरी ख़बर..

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मुंबई – वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को लोकल ट्रेन में सफर करने की मंजूरी मिल सकती है। मुंबई हाई कोर्ट ने गुरुवार को जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों की पहचान कर उन्हें अन्य लोगों से अलग करने और कॉमन कार्ड देने पर विचार करे, ताकि वे बिना रोक-टोक यात्रा और काम कर सकें।

मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी की पीठ मुंबई में लोकल ट्रेनों में यात्रा करने के लिए वकीलों, न्यायिक क्लर्कों व कर्मचारियों, पत्रकारों और टीके के दोनों डोज ले चुके लोगों को अनुमति देने की जनहित याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी। सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से वकीलों और पंजीकृत न्यायिक क्लर्कों के लिए एक पत्र जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर रेलवे उन्हें लोकल ट्रेनों में यात्रा का पास जारी होगा

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