Mumbai : महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर ड्रग्स व्यापार करने वाले फैजल जावेद शेख उर्फ फैजल मियां के ख़िलाफ़ नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने प्रिवेंशन ऑफ इल्लीसीट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोटॉपिक सब्सटैस (NCB-PIT) एक्ट 1988 के अनुसार कार्रवाई की गई है।
इस बात की NCB ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। फैजल मियां के ख़िलाफ़ 2017,2023 और 2024 में ड्रग्स व्यापार करने का मामला दर्ज किया गया है। कई बार पकड़े जाने के बावजूद फैजल ड्रग्स बेचने का काम बंद नहीं कर रहा था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उसके खिलाफ NCB-PIT के तहत कार्रवाई करते हुए उसे मुंबई के आर्थर रोड जेल से पुजहाल सेंट्रल, जेल, चेन्नई स्थानांतरित किया गया है।
NCB ने फैजल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए हुई रू 6,40,65,887 कीमत का सोना, गहना, प्रॉपर्टी ज़ब्त किया है। NCB के अनुसार फैजल ने यह सम्पत्ति ड्रग्स व्यापार से जमा की थी इसीलिए उन्हें ज़ब्त किया गया है।
मुंबई पुलिस ने भी फैजल के ख़िलाफ़ MCOCA (मकोका) के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की है।