RTI में सूचना नहीं दी तो भरना पड़ेगा जुर्माना! जानिए प्रति दिन कितनी लगेगी पेनाल्टी.

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Mumbai : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत, सूचना देने में देरी करने या गलत सूचना देने पर लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. यह जुर्माना अधिकतम 25,000 रुपये तक ही लगाया जा सकता है.


इसके अलावा, पीआईओ के ख़िलाफ़ सेवा नियमों के मुताबिक अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है.


सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने का तरीका:
केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग, पीआईओ पर जुर्माना लगा सकता है.
जुर्माना लगाने से पहले, पीआईओ को अपने मामले को पेश करने का मौका दिया जाता है.


पीआईओ को यह साबित करना होता है कि उसने कानूनी तरीके से काम किया है.
अगर पीआईओ निर्धारित समय में जवाब नहीं देता, तो आरटीआई आवेदक सीधे सूचना आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं.


सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने का तरीका:
जिस कार्यालय से सूचना चाहिए, उस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को संबोधित करते हुए प्रार्थना पत्र लिखना होता है.


प्रार्थना पत्र में आवेदक का नाम, हस्ताक्षर, आवेदन शुल्क का विवरण और दिनांक लिखना होता है.

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